हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से राशन कार्ड की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब राज्य के पात्र परिवारों को राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली आईडी में दर्ज वार्षिक आय तय सीमा से कम है, तो आपका राशन कार्ड अपने आप बन सकता है और आप उसे घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
सरकार हर महीने नए राशन कार्ड जारी करती है और अपात्र पाए जाने पर पुराने राशन कार्ड काट भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, तो आपको समय-समय पर यह जरूर जांच लेना चाहिए कि कहीं आपका कार्ड रद्द तो नहीं हो गया है। इसके अलावा, जिन लोगों ने हाल ही में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वे भी ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
हरियाणा राशन कार्ड के प्रकार
हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं—
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL)
- अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड (AAY)
- एपीएल राशन कार्ड (APL)
इन सभी राशन कार्डों पर मिलने वाले लाभ अलग-अलग होते हैं। एपीएल राशन कार्ड पर किसी प्रकार की राशन सामग्री नहीं मिलती, बल्कि इसका उपयोग केवल पहचान पत्र या दस्तावेज के रूप में किया जाता है।
वहीं बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इन कार्डों पर गेहूं, चीनी और सरसों का तेल मिलता है। सरकार की ओर से फिलहाल वर्ष 2027 तक गेहूं पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है।
- बीपीएल राशन कार्ड: प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी और 2 किलो सरसों का तेल
- अंत्योदय राशन कार्ड: प्रति परिवार 35 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी और 2 किलो सरसों का तेल
हरियाणा राशन कार्ड कैसे बनता है
हरियाणा में बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी तरह का अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। यह दोनों राशन कार्ड सरकार द्वारा फैमिली आईडी में दर्ज आय के आधार पर स्वतः जारी किए जाते हैं।
- अगर परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, तो बीपीएल राशन कार्ड बनता है।
- अगर परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम है, तो अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड जारी किया जाता है।
वहीं अधिक आय वाले परिवार एपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। एपीएल राशन कार्ड के लिए नागरिकों को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
हरियाणा राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें
अगर आपका राशन कार्ड बन चुका है, तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं—
- सबसे पहले हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब वहां दिए गए राशन कार्ड सर्च लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड सही-सही भरें।
- अब Get Member Details विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे।
- किसी एक सदस्य का नाम चुनें और Send OTP पर क्लिक करें।
- चयनित सदस्य के मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई करें।
- ओटीपी सत्यापित होते ही आपका राशन कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- अब Download बटन पर क्लिक करके अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर लें।
अगर इन सभी स्टेप्स के बाद भी राशन कार्ड दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है या आप पात्रता की श्रेणी में नहीं आते।
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